वाराणसी (ब्यूरो)लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान मतदान के समय जिनके पास अपना मतदाता पहचान पत्र न हो वे 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र का प्रयोग कर सकते हैं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार मतदाता, आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारों, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्ड मान्य हैं