DEHRADUN: विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हजारों गेस्ट टीचर्स को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार को गेस्ट टीचर्स के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई करने के साथ ही अस्थाई-अल्पकालिकशिक्षक नियुक्ति व्यवस्था को खत्म कर रेगुलर नियुक्तियां करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हड़ताली गेस्ट टीचर्स की वैधानिक मांगों पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने आंदोलन कर रहे गेस्ट टीचर्स पर अनावश्यक पुलिस बल का प्रयोग ना करने तथा अतिथि शिक्षकों से भी आंदोलन में तोड़फोड़ व किसी तरह का फसाद ना करने की सख्त हिदायत दी है। हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता मनीष पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि तमाम मांगों को लेकर राज्य के हजारों गेस्ट टीचर्स हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी हड़ताल से पठन-पाठन पर बुरा असर पड़ा है। फरवरी-मार्च में छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं भी होनी हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को गेस्ट टीचर्स के खिलाफ एस्मा कानून के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए।