घंटाघर, परेड ग्राउंड से सहारनपुर चौक तक कॉमर्शियल व्हीकल में जीपीएस नहीं तो खैर नहीं।

देहरादून, 15 फरवरी (ब्यूरो)।
सिटी के मुख्य मार्गों में अक्सर ट्रैफिक के कारण एंबुलेंस फंस जाती है। यही नहीं ट्रैफिक जाम के कारण पब्लिक को परेशानी भी उठानी पड़ती है। जिसे देखते हुए आरटीओ की ओर से कॉमर्शियल वाहन स्वामी को अपने व्हीकल को फिट रखने के निर्देश दिए गए थे। जिसकी डेडलाइन 15 फरवरी दी गई। जिसे खत्म होने के बाद आज से आरटीओ की ओर से चैकिंग कर कार्रवाई की जाएगी। यहीं नहीं टैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन स्वामी की भी खैर नहीं होगी। इसमेें फिटनेस से लेकर डॉक्यूमेंटेशन और जीपीएस की चैकिंग की जाएगी।

आरटीओ ने दी जिम्मेदारी
दून के बदहाल ट्रैफिक सिस्टम में सुधार के लिए और आमजन की सेफ्टी के लिए घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास के इलाके में परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इनमें कॉमर्शियल व्हीकल का संचालन नहीं किया जा सकेगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव/आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि कॉमर्शियल व्हीकल संचालित हो सकेंगे। जिन पर जीपीएस लगाना अनिवार्य किया गया था। ये कॉमर्शियल वाहन स्वामियों पर निगरानी कर सकेगा। जिससे व्हीकल संचालकों को जीपीएस लगाने के लिए आरटीए ने 15 फरवरी तक की छूट दी थी, जो आज समाप्त गई है। इन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा, वह प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर संचालित हो सकेंगे।

कंट्रोल रूम से होगी निगरानी
आरटीओ के अधिकारियो के अनुसार कॉमर्शियल वाहनों पर निगरानी के लिए आईडीटीए के कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की जाएगी। जो आईटीपार्क में स्थित है। परिवहन आयुक्त के कार्यालय से नहीं बल्कि आईटीपार्क स्थित डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रुम से इसकी निगरानी की जाएगी। आरटीओ इन पर निगरानी कर कार्रवाई करेंगे।

ये हैं कारण
यहां पब्लिक की सबसे ज्यादा आवाजाही।
सभी सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता।
जाम की स्थिति में एंबुलेंस भी फंस जाती है।
सिटी के अलग-अलग एरिया में जाने के लिए यहां से गुजरते हैं।

12 जनवरी को आरटीओ ने जारी किए थे आदेश
23 दिसंबर को आरटीए की बैठक हुई थी। बैठक के बाद 12 जनवरी को आरटीओ की ओर से आदेश जारी किए गए थे। इसके तहत सभी वाहन स्वामी को व्हीकल को फिट रखने के लिए निर्देशित किया गया था। यातायात सुधार को लेकर कई बड़े कदम उठाते हुए प्रतिबंधित स्थल, चौक-चौराहे व मार्गों पर कॉमर्शियल का संचालन होने पर वाहन का परमिट निरस्त करने की कार्रवाई को शामिल किया गया है।


घंटाघर के आसपास व उससे दूरी
एरिया - दूरी
घंटाघर से दिलाराम चौक- 1.80
घंटाघर से सर्वे चौक - 1.40
घंटाघर से ङ्क्षप्रस चौक- 1.3
घंटाघर से ङ्क्षबदाल पुल- 1.00
घंटाघर से सहारनपुर चौक- 2.90
घंटाघर से आराघर चौक- 2.20
नोट- दूरी किलोमीटर में

ये होगी कार्रवाई
नो-पार्किंग जोन में व्हीकल खड़ा करने वाले कॉमर्शियल वाहन स्वामी का परमिट निरस्त किया जाएगा।
घंटाघर के आसपास पब्लिक वाहनों पर जीपीएस लगा होना अनिवार्य, नहीं तो कार्रवाई।

जीपीएस से रहेगी निगरानी
घंटाघर व इसके आसपास के क्षेत्र में कोई कॉमर्शियल वाहन एक दिन में कितनी बार संचालित हो रहे है। इस पर भी आरटीओ की नजर रहेगी। यहीं नहीं जीपीएस से आरटीओ हर वाहन की निगरानी कर सकेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन का संचालन परमिट की शर्तों के अनुसार संचालित हो रहे है या नहीं। इसके लिए एनआईसी के माध्यम से कंट्रोल रूम बनाया जा रहा। आरटीए सचिव ने बताया कि नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार कंट्रोल रूम से वाहन संचालक को चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर परमिट जब्त कर आरटीए में सुनवाई की जाएगी और तीसरी बार नियम तोड़ा तो सीधे परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

वर्जन -:
आज से घंटाघर व आसपास के एरिया में आरटीओ की टीम मौजूद रहेगी। जो कॉमर्शियल वाहनों के साथ प्राइवेट वाहनों की भी चैकिंग करेगी। आरटीओ आईटी पार्क पर बने कंट्रोल रूम से भी जीपीएस टै्रकर के माध्यम से वाहनों की जांच करेंगे। ट्रैकर के माध्यम से सिटी में ट्रैफिक की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।
सुनील शर्मा, आरटीओ प्रशासन
dehradun@inext.co.in