देहरादून (ब्यूरो) : एमडीडीए की कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग करने वालों में हड़कंप का माहौल है। टीम ने कार्रवाई करते हुए देहराखास में हैप्पी स्वीट शाप के पास अनिल गर्ग की ओर से की गई करीब 15 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इस दौरान टीम में सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता वीरेंद्र नयाल, सुपरवाइजर प्रेम लाल पैन्यूली व संजीव कुमार शामिल रहे।

टर्नर रोड, शिमला बाईपास में भी की कार्रवाई

शिमला बाईपास पर नया गांव पेलियो चौकी के नजदीक कुसुम पंवार, मेहताब, विजेंद्र भंडारी व अन्य ने करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर दी थी, जिसे ध्वस्त कराया गया। टीम में सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता मनीष रावत आदि शामिल रहे। इसके अलावा टर्नर रोड पर भी इरफान व आदेश नाम के व्यक्तियों की ओर से करीब 5 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया।

एमडीडीए लौटाएगा ब्याज समेत फ्लैट की रकम

उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण ने पीडि़त को फ्लैट का कब्जा न देने पर निर्णय सुनाते हुए एमडीडीए को ब्याज सहित फ्लैट की रकम लौटाने के आदेश जारी किए हैं। शिकायतकर्ता रितु ङ्क्षसह निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2015 में उन्होंने आइएसबीटी स्थित एमडीडीए की एचआइजी आवासीय योजना का विज्ञापन देखकर आवेदन किया। इस पर उन्होंने परियोजना में टाइप-ए यूनिट के लिए आवदेन किया।

45 दिन में कब्जा देने का आदेश

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने 12 दिसंबर 2015 को एक लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देते हुए शपथपत्र दिया और 24 महीने में दिसंबर 2017 तक फ्लैट का कब्जा देने की बात कही गई। फ्लैट की लागत 65 लाख रुपये थी। धनराशि देने के बावजूद उन्हें कब्जा नहीं दिया गया। प्राधिकरण ने मंगलवार को केस पर निर्णय सुनाते हुए 45 दिन के अंदर फ्लैट का कब्जा देने का आदेश जारी किया

प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे 2449 रुपए

कब्जा नहीं देने पर विलंब ब्याज निर्धारण के बाद धनराशि शिकायतकर्ता को देनी होगी। कब्जा दिए जाने की अवधि तक प्रतिदिन 2449 रुपये की दर से विलंब ब्याज का भुगतान शिकायतकर्ता के पक्ष में सुनिश्चित करेगा।

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