देहरादून (ब्यूरो) एफएसएसएआई की ओर से मार्च 2020 में नियम बनाए थे कि सभी मिठाई की दुकानों को अपने स्टॉल पर हर मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर मेंशन करना जरूरी है। इसके साथ ही प्राइस कंट्रोल के लिए हर मिठाई का प्राइस भी मेंशन करना जरूरी है। कुछ दुकानदार प्राइस तो मेंशन कर रहे हैैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल अधिकतर मेंशन नहीं कर रहे।

यह है रियलिटी
स्पॉट-1 पटेलनगर
पटेलनगर स्थित एक नामी दुकान में जब दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की टीम पहुंची तो यहां दुकान में मिठाइयों की रेट लिस्ट तो लगी मिली। लेकिन, मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल मेंशन नहीं की गई थी। किसी मिठाई पर बेस्ट बिफोर की डेट भी मेंशन नहीं थी।

स्पॉट -2 सहारनपुर चौक
सहारनपुर चौक स्थित एक फेमस दुकान में भी ऐसे ही नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा था। यहां डिस्प्ले में मिठाइयों के रेट लिस्ट चस्पा थे। लेकिन, बेस्ट बिफोर और मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल गायब थी। जो सरासर नियमों की अनदेखी है।

स्पॉट 3 हनुमान चौक
दून की व्यस्ततम मार्केट हनुमान चौक स्थित एक दुकान पर तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं था। यही नहीं मैन्युफैक्चरिंग डिटेल यहां भी मिठाइयों के साथ मेंशन नहीं की गई थी। एफएसएसएआई की गाइडलाइन के अनुसार यह मेंशन करना जरूरी है।

स्पॉट-4 सहस्रधारा रोड
सहस्त्रधारा रोड स्थित दुकानों का दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की टीम ने रियलिटी चेक किया तो यहां भी नियमों की अनदेखी मिली। कई दुकानों में रेट लिस्ट तक चस्पा नहीं थी। आईटी पार्क स्थित एक स्वीट शॉप पर तो रजिस्ट्रेशन नंबर तक डिस्प्ले नहीं था।

और जगह का भी यही हाल
दरअसल सिटी के अधिकांश इलाकों में कन्फेक्शनर्स एफएसएसएआई के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह बात खुद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरों ने भी स्वीकार की है। उनका कहना है कुछ बड़े मिठाई निर्माता ही नियमों का पालन कर रहे हैैं, अधिकांश इन्हें इग्नोर कर रहे हैैं।

नियमों पर एक नजर
- मिठाई की सेल्फ लाइफ डिस्प्ले करना जरूरी।
- मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग डेट डिस्प्ले करना अनिवार्य।
- कस्टमर को दिए जाने वाले बिल में एफएसएसआई का रजिस्टेशन नंबर।
- टोल फ्री नंबर दर्शाना भी जरूरी, काउंटर पर ही हो डिस्प्ले।
- मिठाई बनाने में कौन सा ऑयल यूज किया, यह बताना जरूरी।

यहां कर सकते हैैं कंप्लेन
- एफएसएसएआई का सेंट्रल टोल फ्री नंबर - 1800112100
- एफएसएसएआई का स्टेट टोल फ्री नंबर-18001804246
- प्ले स्टोर से फूड सेफ्टी कनेक्ट एप
- पोर्टल के जरिये भी कर सकते हैैं कंप्लेन

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