- दो वर्ष पूर्व चरस तस्करी के आरोप में नेपाली नागरिक को किया गया था अरेस्ट

PITHORAGARH: दो वर्ष पूर्व चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए नेपाली नागरिक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को चार वर्ष के सश्रम कारावास और ख्भ् हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न किए जाने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बरामद हुई थी 8भ्0 ग्राम चरस

अभियोजन पक्ष के मुताबिक दिसंबर ख्0क्ब् में नेपाली नागरिक जनक बोरा को एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारत और नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुल पर 8भ्0 ग्राम चरस के साथ अरेस्ट किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय में हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश एसके त्यागी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। अभियुक्त को चार वर्ष के सश्रम कारावास और ख्भ् हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में न्यायालय के समक्ष आधा दर्जन गवाह पेश किए गए।