RANCHI : मेयर चुनाव के दौरान नोट फोर वोट के मामले में आरोपी पूर्व मेयर रमा खलखो पर बुधवार को निगरानी की अदालत ने आरोप तय कर दिया है। इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है।

जमानत पर हैं रमा

इस मामले में 12 नवंबर, 2013 को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत ने आरोपी रमा खलखो की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने के पर उन्हें जमानत दे दी थी। प्राथी रमा खलखो से 50-50 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी। उस वक्त हाईकोर्ट ने रमा खलखो को पासपोर्ट जमा करने, विदेश नहीं जाने तथा अदालत में उपस्थिति देने का निर्देश दिया था।

यह है मामला

गौरतलब हो कि दो साल पहले मेयर चुनाव के एक दिन पूर्व सरकुलर रोड स्थित होटल सिटी पैलेस के एक कमरे से लगभग 21.60 लाख रूपए जब्त किए गए थे। बरामद पैसे का उपयोग मेयर चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए होना था। पुलिस ने इस मामले में मेयर चुनाव प्रत्याशी रमा खलखो, निरंजन शर्मा व अन्य को आरोपी बनाया गया था। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था।

घोटाले की जांच करने पहुंचे कमिश्नर

कमिश्नर केके खंडेलवाल नगर निगम में हुए नक्श में गड़बड़ी की जांच करने बुधवार को निगम मुख्यालय पहुंचे। कमिशनर के मुख्यालय पहुंचते हीं निगम में हड़कंप मच गया। निगम के टाउन प्लानिंग सेक्शन में पहुंचकर नक्शा के फाइलों की जांच की। इसके बाद फाइल पर कर्मचारियों से पुछताछ किया। इस क्रम में उन्होंने कर्मचारियों से नक्श पास करने की प्रक्रिया को जाना। पिछले महीने नक्शा में गड़बडी को लेकर नगर निगम के तत्कालिन सीईओ मनोज कुमार को हटा दिया गया था। और नक्शा गड़बडी जांच करने का जिम्मा रांची कमिश्नर को दिया गया था। इससे पहले कमिश्नर ने रांची सदर सीओ ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था।