(1) हिट एंड रन केस :-
सलमान खान के ऊपर 2002 से हिट एंड रन केस का मामला चल रहा था। सेशन कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 2015 में सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सुजा सुनाई थी। लेकिन सलमान ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद आज सलमान को बरी कर दिया। कोर्ट का कहना है कि उनके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं, वह सही साबित नहीं होते। यानी कि सलमान को बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत बरी कर दिया गया।

(2) अवैध हथियार :-

सलमान के खिलाफ 1998 में हिरण शिकार का मामला दर्ज है। उनके ऊपर आरोप है कि जिस बंदूक से उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर की रात कांकाणी गांव में हिरणों का शिकार किया था, उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। इसलिए पुलिस ने उनके खिलाफ ऑर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। आर्म्स एक्ट केस में भी सलमान खान पर दो आरोप हैं। पहला कि 22 सितबर 1998 में लाईसेंस की अवधि खत्म होने के बावजूद वे मुंबई से अवैध रुप से .32 रिवाल्वर और .22 राईफल जोधपुर लेकर आए थे। सलमान पर दूसरा आरोप ये है कि इन हथियारों से उन्होने जोधपुर के पास काकांणी वन क्षेत्र में दो काले हिरण का शिकार किया था। फिलहाल यह मामला अभी लंबित है लेकिन सलमान के दोषी साबित होने पर पांच साल की कैद हो सकती है।

(3) घोड़ाफार्म हिरण शिकार :-

1998 में सलमान खान राजश्री प्रोड्क्शन की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग करने राजस्थान के जोधपुर पहुंचे थे। ये वो वक्त था जब सलमान हिरण शिकार के तीन अलग – अलग मामलों में फंसे थे। सलमान खान पर आरोप लगे थे कि उन्होनें शूटिंग के दौरान जोधपुर के आस-पास के तीन इलाकों घोड़ाफॉर्म मथानिया, भवाद और कांकाणी गांव में काले हिरणों का शिकार किया था। जोधपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर घोड़ा फॉर्म इलाके में 26 सितंबर 1998 की आधी रात को दो हिरणों का शिकार करने का आरोप सलमान खान पर लगा था इस मामले में निचली अदालत सलमान को दोषी भी करार दे चुकी है। 10 अप्रैल 2006 को घोड़ा फार्म शिकार मामले में सलमान खान को अदालत ने पांच साल कैद और पच्चीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ सलमान खान ने सेशन कोर्ट में अपील की थी लेकिन सेशन कोर्ट ने भी निचली अदालत के निर्णय को सही मानते हुए उनकी अपील खारिज कर दी थी। इस मामले में सलमान खान को आठ दिन जोधपुर की जेल में भी गुजारने पडे थे और अब ये पूरा मामला जोधपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

(4) चिंकारा हिरण शिकार :-
जोधपुर के पास भवाद में हिरण का शिकार करने का आरोप भी सलमान खान पर लगा है। जोधपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर भवाद इलाके में दो चिंकारा का शिकार करने के आरोप में निचली अदालत सलमान खान को सजा सुना चुकी है। 17 फरवरी 2006 को अदालत ने भवाद शिकार मामले में सलमान खान को एक साल के कारावास और पांच हजार रुपये जर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ भी सलमान खान ने सेशन कोर्ट में अपील की जबकि सजा को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। ये मामला भी जोधपुर हाईकोर्ट में चल रहा है।

(5) कांकाणी हिरन शिकार :-
भवाद और घोडा फॉर्म मथानिया के अलावा हिरन शिकार का एक और तीसरा मामला भी सलमान खान पर अदालत में विचाराधीन है जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में भी फैसला जल्द आने की संभावना है। जोधपुर से करीब बीस किलोमीटर दूर कांकाणी नाम की जगह पर सलमान पर दो हिरन का शिकार करने का आरोप है हांलाकि इस मामले में अभी तक अदालत का फैसला नहीं आया है। आरोप है कि 1 अक्टूबर 1998 की आधी रात में सलमान ने कांकाणी में हिरणों का शिकार किया इस वक्त उनके साथ अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी मौजूद थी।

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