कोर्ट ने खारिज की राजूपाल हत्याकांड में जमानत अर्जी

फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद हैं अतीक

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बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत अर्जी को दूसरी बार भी वही रिस्पांस मिला है जो पहली बार मिला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दूसरी बार पेश जमानत याचिका पर उन्हें कोई राहत देने से इंकरा कर दिया। वर्तमान समय में गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद अतीक ने राजू पाल हत्याकांड का षड़यंत्र रचा था। इसी मामले में उनके सगे भाई पूर्व विधायक अशरफ फरार घोषित हैं। उन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है।

सीबीआई कर रही है जांच

यह आदेश जस्टिस विपिन सिन्हा ने दिया है। बता दें कि अतीक अहमद की तरफ से दाखिल यह दूसरी जमानत अर्जी थी। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ कर रही है। अतीक इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद हैं। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी व सीबीआइ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा। कुछ साल पहले राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या की गयी थी। इसमें अतीक व उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ आरोपी बनाए गए हैं। बाद में अतीक पर गवाहों को धमकाने का भी आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। अशरफ फरार चल रहा है उसके खिलाफ इनाम भी घोषित है। स्व। राजू पाल की पत्‍‌नी पूर्व विधायक पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआइ जांच की मांग की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दे दिया।

75 केस हैं पूर्व सांसद के खिलाफ

अतीक पर 75 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। मौजूदा समय शुआट्स नैनी में हमले के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गाजीपुर जेल में रहते हुए लखनऊ के व्यवसायी को जेल में बुलाकर फिरौती मांगी और मारापीटा किया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर इस दिनों अतीक को गुजरात राज्य की अहमदाबाद जेल में रखा गया है।