गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अजीमनगर थाना में 27 किसानों ने दर्ज कराई थी एफआइआर

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मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अजीमनगर थाना में 27 किसानों द्वारा दर्ज कराई गई एफआइआर के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। साथ ही पूर्व सांसद जयाप्रदा व किसानों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व जयाप्रदा सहित अन्य विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी।

यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्र और मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने आजम खां व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन, अधिवक्ता कमरुल हसन सिद्दीकी व सफदर काजमी ने बहस की। सफदर काजमी ने बताया कि विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर किसानों ने एफआइआर दर्ज कराई है। किसानों ने आजम खां पर जबरन जमीन लिखवाने व कब्जा करने का आरोप लगाया है। रामपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा पर किसानों को उकसाकर एफआइआर दर्ज करवाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही राज्य सरकार पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है, जबकि सरकार का कहना है कि किसानों ने स्वयं एफआइआर दर्ज करायी है। एफआइआर से सरकार का कोई सरोकार नहीं है।