दोनों प्रकरण मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित किए गए

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अधिवक्ताओं के विरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने दो आदेशों पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने त्रिपाठी बीजी भाई के खिलाफ जारी आदेश व फोटो खींचने के हलफनामा कराने के आदेश पर भी रोक लगाया है। दोनों मामलों से स्वयं को अलग करते हुए प्रकरण चीफ जस्टिस के समक्ष प्रेषित कर दिया है।

बार एसोसिएशन ने किया विरोध

कोर्ट ने 11 फरवरी को शादी समारोह में शामिल होने और बीमारी की उसी दिन अर्जी देने पर अधिवक्ता त्रिपाठी बीजी भाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही जिस दिन फोटो खिंचे उसी दिन हलफनामा कराने का निर्देश दिया था। जस्टिस विवेक अग्रवाल के आदेश का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में भारी विरोध हुआ। सुबह 10 बजे से पहले अशोक सिंह, प्रभाशंकर मिश्र, राधाकांत ओझा, अनिल तिवारी सहित भारी संख्या अधिवक्ताओं ने जस्टिस अग्रवाल के समक्ष कानूनी व व्यावहारिक पक्ष रखते हुए आदेश वापस लेने की प्रार्थना की। इस पर कोर्ट ने स्वत: कार्रवाई की और दोनों आदेशों पर रोक लगा दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा व अधिवक्ता अनिल तिवारी ने कोर्ट से कहा कि इस मसले का हल बार काउंसिल स्वयं निकालने में जुटी है। कोर्ट ने अपने आदेशों को रोकते हुए चीफ जस्टिस से आदेशों व अधिवक्ताओं की आपत्ति की वैधता पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है।