बेंगलुरु (आईएएनएस)| कर्नाटक में बुधवार को स्थानीय पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया, जो लाउडस्पीकर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ है। कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल और IGP प्रवीण सूद ने राज्य के सभी पुलिस IGP, SP और पुलिस कमिशनर को सर्कुलेट जारी किया। जिसमें लिखा था कि ध्वनि प्रदूषण के मामले में आपको कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया जाता है। इससे संबंधित अगर कोई ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 को तोड़ता है तो आप सीधा धार्मिक संस्थानों, पब और अन्य संस्थान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि सरकार के सामने सभी बराबर हैं और यह बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के काम करेगी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या संगठन को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और शांति बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।

डेसिबल मीटर खरीदने का आदेश

अजान के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया था, लेकिन फिर भी उनके आदेशों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। डेसिबल की सीमा तय है और सबको एक डेसिबल मीटर खरीदने का आदेश है। सबको यह अपनी मर्जी से करना होगा इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड लेवल पर पुलिस की ओर से समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की जा रही है। सीएम बोम्मई ने फिर से रमजान के मौसम में 'अजान' के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर चिंता जताई है।

कुल 301 नोटिस जारी

पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 2022 फरवरी के बीच राज्य में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कुल 301 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 125 मस्जिदों, 83 मंदिरों और 22 चर्चों के नोटिस है। इसके साथ ही पब, बार, रेस्टोरेंट और 12 उद्योगों को 59 नोटिस भेजे गए। इस बीच हिंदू लगातार मुस्लिम व्यापारियों को मंदिर परिसर और धार्मिक मेलों में बैन करने की मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के सचिव रवि होसुर ने बेलगावी जिले के रामदुर्गा तहसीलदार को एक अपील भेजी ताकि मुस्लिम व्यापारियों को वेंकटेश्वर धार्मिक मेले में भाग लेने से रोका जा सके। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने कलबुर्गी में विरोध प्रदर्शन किया है।

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