कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारत में कूड़े और अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। भारत 1 जुलाई, 2022 से पूरे देश में पहचान की गई सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके तहत डेली यूज में आने वाले तमाम उपयोगी सामान बैन हो जाएंगे।

आइसक्रीम की डंडी से लेकर थर्माकोल तक बैन
भारत सरकार ने कूड़े-करकट वाले सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, आदि शामिल हैं। चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग या पैकिंग फिल्म मिठाई के बक्से, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट आदि बैन हो जाएंगे।

पकड़े जाने पर मिलेगा दंड
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021,पचहत्तर माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगाता है। 1 जुलाई 2022 से चिन्हित एसयूपी मदों पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग की जाँच के लिए विशेष प्रवर्तन दल गठित किये जायेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी प्रतिबंधित सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के अंतर-राज्य आंदोलन को रोकने के लिए सीमा जांच बिंदु स्थापित करने के लिए कहा गया है।

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