नई दिल्ली (एएनआई)। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब पीएफआई के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। केंद्र सरकार ने कल आदेश दिया था कि प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ट्विटर, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रोक लगा दी जाए। बता दें कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार देर रात जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए से संगठन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जिसमें पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों मोर्चों को तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित किया गया।

पीएफआई के इन सहयोगी संगठनों पर भी बैन

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ-साथ रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) सहित इसके अन्य मोर्चों कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को गैरकानूनी एसोसिएशन पर भी पांच साल के लिए बैन कर दिया गया है।

पीएफआई को गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया

नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया था कि पीएफआई और उसके सहयोगी मोर्चों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। पीएफआई का गठन 19 दिसंबर, 2006 को कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के विलय के साथ किया गया था। एनडीएफ का गठन 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों के बाद हुआ था।

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