PATNA: पंचायत चुनाव के दौरान प्रचार के लिए लोगों के घरों में भी पोस्टर या बैनर लगाने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक ही नहीं, किसी भी निजी संपत्ति पर झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगाया जा सकता है। चाहे उसके मालिक ने मंजूरी ही क्यों न दे दी हो। इसकी अवहेलना करने पर संपत्ति स्वामी और प्रत्याशी दोनों पर कार्रवाई होगी। हालांकि केवल प्रत्याशियों को अपने घर और ऑफिस पर झंडा लगाने की छूट दी गई है।

बता दें कि बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम-क्98भ् की धारा तीन के तहत निजी भवनों पर भी उसके स्वामी के नाम एवं पते के अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाना संपत्ति विरूपण के दायरे में आएगा। हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गृह स्वामियों की अनुमति से पोस्टर, बैनर, झंडा आदि लगाया जा सकता है लेकिन बिहार सरकार द्वारा संशोधन नहीं किए जाने की वजह से पंचायत चुनाव में ऐसा करना प्रतिबंधित है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री जैसे झंडा, बैनर, पम्पलेट, पोस्टर का इस्तेमाल री-पे्रजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट (आरपीए एक्ट) में दिए गए नियमों के तहत करें। आरपीए के तहत पोस्टर, पम्पलेट आदि प्रत्याशी केवल अपने घर या चुनाव कार्यालय पर ही लगा सकते हैं।