PATNA (11 July): अब शराब पीने पर सामूहिक जुर्माना नहीं लगेगा। साथ ही पहली बार शराब पीकर पकड़े गए तो 50 हजार रुपए और तीन माह की सजा होगी। इसे जमानती अपराध बनाया गया है। शराबबंदी कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन की मंजूरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को दी गई। संशोधन के मुताबिक अब शराब पीने के आरोप में सामूहिक जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस संशोधन विधेयक में सजा और आर्थिक दंड में छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही शराब या नशीले पदार्थ रखकर किसी को फंसाने वाली सजा को हटा दिया गया है। अब इस विधेयक को 20 जुलाई को होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
पहले क्या था प्रावधान
-घर में शराब मिली तो महिला और बुजुर्ग समेत परिवार के सभी व्यस्क सदस्य जेल जाएंगे।
-कोई आदतन शराबी है तो डीएम उसे जिला बदर कर सकते हैं।
-अगर किसी गांव में बार-बार शराब पकड़ी या बनाई जा रही है और गांव के लोग कार्रवाई का विरोध करते है तो पूरे गांव पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
-शराब मामले में पकड़े जाने पर तीन साल तक जेल की सजा का है प्रावधान।
-शराब के मामले में बार-बार पकड़े जाने पर दुगुनी सजा देने का किया गया था प्रावधान।
अब क्या हुआ संशोधन
-घर में शराब की बरामदगी के बाद परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सजा नहीं सुनाई जाएगी।
-शराब के लिए घर, वाहन और खेत को जब्त नहीं किया जाएगा।
-पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना या तीन महीने की जेल होगी।
-शराब पीने के जुर्म में सामूहिक जुर्माना नहीं लगाया जाएगा
-शराब में हानिकारक पदार्थ मिलाने और इससे मृत्यु होने पर उम्रकैद या फांसी की सजा हो सकती है।
-तीन साल की सजा पूरी कर चुके लोग जेल से बाहर आएंगे।