पटना ब्‍यूूरो। बिहार में पहले फेज में 19 अप्रैल को चार जिलों में चुनाव होने हैं। लेकिन पटना में आम्र्स लाइसेंस जमा कराने की रफ्तार बेहद ही धीमी है। पटना में वैसे तो चुनाव एक जून को है। लेकिन आम्र्स जमा कराने की रफ्तार देखेंतो प्रशासन के लिए यह टास्क कठिन लग रहा है। क्योंकि अभी तक महज पटना में 236 लोगों ने ही अपने आम्र्स जमा कराए हैं। पटना में कुल 8251 आम्र्स लाइसेंस होल्डर हैं। इस लिहाज से देखें तो अभी तक 2.5 प्रतिशत से भी कम आम्र्स जमा हुए हैं।

लाइसेंस होल्डर के पास भेजे नोटिस


जिला प्रशासन के अनुसार आम्र्स लाइसेंस होल्डर के पास इस मामले में नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यमों के जरिये भी लोगों से अपने-अपने थाना में हथियार जमा कराने को कहा गया था। लेकिन यह रफ्तार अभी काफी धीमी है। जो जिला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण भी है। क्योंकि चुनाव में हथियार से अक्सर चुनाव को प्रभावित करने की शिकायत आती है।

यूपी में हथियार जमा करने की बाध्यता खत्म


यूपी में हाई कोर्ट के आदेश के बाद हथियार जमा कराने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। यूपी गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब वैसे लोग जिनके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक धाराओं में केस नहीं चल रहा है, उन्हें अपने लाइसेंसी आम्र्स जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें वैसे लोगों को कोई छुट नहीं दी गई है जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में केस चल रहा है या फिर जो बेल पर हैं। लेकिन बिहार में अभी तक इस फैसला को लेकर कोई चर्चा नहीं है।

क्या यूपी की तर्ज पर यहां पर भी मिल सकती है छूट


क्या यूपी की तर्ज पर बिहार में भी ऐसी छूट मिल सकती है? इस मामले में प्राशासनिक स्तर पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सूत्रों के अनुसार गृह विभाग के स्तर पर इस फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। अगर जरूरी होगा तब इसे बिहार में भी लागू किया जा सकता है। ताकि सामान्य जिंदगी जीने वाले लोगों को आम्र्स जमा कराने के नाम पर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। फिर भी अभी की जो ताजा स्थिति है उसमें किसी को भी यूपी की तर्ज पर छूट नहीं दी जा रही है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार अभी तो इस तरह की छूट की कोई बात नहीं है। हर हाल में सभी आम्र्स होल्डर को अपने आम्र्स जमा कराने ही हैं। इसके अलावा वैसे लोग जिनके नाम से आम्र्स लाइसेंस हैं लेकिन उनकी डेथ हो गई है तब उनके उत्तराधिकारी को भी उक्त हथियार को हर हाल में जमा कराने होंगे।

आर्म्‍स एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई


चुनाव के पहले हर हाल में आम्र्स जमा कराने होते हैं। नहीं कराने की स्थिति में गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि आम्र्स एक्ट भी आपके खिलाफ लग सकता है। वैसे लोग जिनके नाम से लाइसेंस था लेकिन उनकी डेथ हो गई है। वैसे मामले में वह हथियार जहां भी और जिनके पास भी है उनकों सरेंडर करना होगा। क्योंकि वैसे स्थिति में हथियार अवैध मानी जाती है।

कहां-कहां करा सकते हैं हथियार जमा


हथियार जमा कराने को लेकर सभी थाना को निर्देशित किया गया है। इसके लिए थाना के एसएचओ को जवाबदेह बनाया गया है। वैसे लोग जिन्होंने सर्विस के लिए अपने हथियार दुकानों में दे रखा है। उन्हें भी जल्द से जल्द सर्विस के बाद स्थानीय थाना या फिर जिला में शस्त्र पदाधिकारी के पास इसे जमा करा देना होगा।

वर्जन


यूपी की तर्ज पर यहां छूट जैसी फिलहाल कोई आदेश नहीं आया है। यहां पर हर हाल में सभी को आम्र्स जमा कराने ही होंगे। यदि इस बारे में गृह विभाग या फिर सामान्य प्रशासनिक विभाग से कोई आदेश आता है। तब उसके अनुसार फैसले में तब्दीली की जायेगी।
आरसी शाहीन
आम्र्स ऑफिसर, पटना