-गोपालगंज के खजुरबानी में शराब से 19 की हुई थी मौत
GOPALGANJ: गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के खजुरबानी में जहरीली शराब की बरामदगी के मामले में अदालत ने फ्राइडे को सजा सुनाई। जिसमें 9 पुरुष अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए फांसी और 4 दोषी महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2016 में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त की थी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) लवकुश कुमार की अदालत ने सजा सुनाई।
19 लोगों की हुई थी मौत
शराब पीने से 19 लोगों की मौत हुई थी। जिसमें 14 आरोपित थे। एक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। शेष 13 आरोपितों में 9 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थीं, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। उनके विरुद्ध दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।
क्या थी पूरी घटना
16 अगस्त, 2016 को जिला मुख्यालय गोपालगंज स्थित खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हुई थी। दो की आंखों की रोशनी चली गई। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने 16 अगस्त की रात खजुरबानी मोहल्ले में छापेमारी की। जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष बीपी आलोक के बयान पर नगर थाने में कांड संख्या 347/2016 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
ग्रहण पासी की हो चुकी है मौत
फैसला सुनाते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) लवकुश कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता पाते हुए खजुरबानी सभी दोषी और ग्रहण पासी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। ट्रायल में एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मौत हो गई। शेष 13 के विरुद्ध सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में विशेष न्यायालय (उत्पाद) ने ट्रायल का सामना कर शेष सभी 13 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा दी। शराब में पाई गई थी मिथाइल खजुरबानी मोहल्ले से भारी मात्रा में शराब ज?त होने के बाद उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जांच में पाया गया कि शराब में मिथाइल है। पुलिस ने इसी आधार पर अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था।
सात लोगों की हुई गवाही
विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) रविभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए। सभी गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अदालत ने 9 को फांसी और 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मौत के बाद जागा था प्रशासन
जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगी। 16 अगस्त 2016 की सुबह तक इनमें कुछ की मौत हो गई। शाम होते-होते 19 लोगों की मौत हो चुकी थी। दो लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद प्रशासन चौकस हुआ व वरीय अधिकारियों की सक्रियता बढ़ने पर खजुरबानी में रेड की गई। जिसमें शराब बरामदगी के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि इसी मोहल्ले में शराब के सेवन से लोगों की मौत हुई। नगर थाना में सदर इंस्पेक्टर निगम कुमार वर्मा के बयान पर 14 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें भी वही 14 लोग शामिल थे जिनके विरुद्ध अवैध शराब तस्करी में संलिप्तता का मुकदमा दर्ज किया गया था।
इन्हें हुई फांसी की सजा
छठू पासी
कन्हैया पासी
नगीना पासी
लालबाबू पासी
राजेश पासी
सनोज पासी
संजय चौधरी
रंजय चौधरी
मुन्ना चौधरी
इन्हें आजीवन कारावास
लालझरी देवी
कैलाशो देवी
रीता देवी
इंदु देवी