पटना(ब्यूरो)। पोस्टमार्टम के दौरान विसरा सुरक्षित नहीं रखने वाले एक डाक्टर पर कार्रवाई का निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने दिया है। मामला बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला प्रखंड से जुड़ा है। यहां डूबने से हुई मौत मामले में डाक्टर की लापरवाही सामने आई। कमिश्नर मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने लोक शिकायत के 10 मामलों की सुनवाई की और उनका निवारण किया।

2021 में डूबने से हो गई थी मौत

अथमलगोला प्रखंड के जमालपुर निवासी रामजी केशव ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर की थी। आरोप था कि उनके दादा रामविलास ङ्क्षसह की मृत्यु घर के बगल में पानी के गड्ढे में डूबने से 21 फरवरी 2021 को हो गई थी। इसके बावजूद अब तक अनुग्रह राशि नहीं मिली। परिवादी की शिकायत थी कि उन्हें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ से मिली उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

सिविल सर्जन को कार्रवाई का निर्देश

प्रमंडलीय आयुक्त ने पूर्व की सुनवाई में जिला पदाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि संबंधित एसडीओ एवं सीओ ने अनुग्रह अनुदान अभिलेख में बताया है कि रामविलास ङ्क्षसह की मृत्यु पानी भरे गड्ढे में डूबने से हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था। साथ ही शव को सड़ा हुआ (डिकंपोज्ड) बताया गया एवं विसरा भी सुरक्षित नहीं रखा गया। हालांकि, एसडीओ की अनुशंसा के आलोक में मृतक के निकटतम आश्रित परिवार को जांच के बाद चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। इसपर प्रमंडलीय आयुक्त ने संतोष जताया। लेकिन विसरा सुरक्षित नहीं रखने पर आपत्ति जताई। सिविल सर्जन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि विसरा सुरक्षित रखना जरूरी था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके लिए संबंधित चिकित्सक दोषी है। प्रमंडलीय आयुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि दोषी डाक्टर पर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट समर्पित करें