PATNA : बिल्डरों के खिलाफ निर्माण से जुड़ी शिकायतें भी अब लोक शिकायत निवारण अधिनियम में शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक संवाद कार्यक्रम में इस बाबत आए एक सुझाव के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार को यह निर्देश दिया कि इस मसले को भी लोक शिकायत निवारण अधिनियम में शामिल कर लिया जाए। जानकारी के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो इस नियम को जल्द ही लागू किया जाएगा।

नोटिस ही रिसीव नहीं करते

निशिकांत सिंह ने कहा कि बिल्डरों की मनमानी यह है कि अगर किसी गलत निर्माण के मामले में उन पर पटना नगर निगम से जुड़ा कोई मामला है और सुनवाई की तारीख तय है तो वे आते ही नहीं। यहां तक कि नोटिस भी नहीं लेते हैं। पीडि़त पक्ष को भी सूचना नहीं मिलती तारीख की। निशिकांत ने सुझाव दिया कि एक पोर्टल बनाकर उस पर मुकदमे की तारीख डाल दी जाए। मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद को इस बारे में कार्रवाई का निर्देश दिया।

मूल्यांकन को ले नियमावली

बिहार लोकसेवा आयोग की उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन को ले सरकार नियमावली बनाने का सुझाव दिया गया। अभी मौखिक निर्देश पर मूल्यांकन की व्यवस्था है। नियमावली नहीं होने से एक-दो विषय के परीक्षार्थियों को ही अधिक अंक आ जाता है और वे चयनित हो जाते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं।