- गंडामन मिड डे मील मामले में कोर्ट के फैसले के बाद बदला नियम

- कार्यक्रम पदाधिकारी से लेकर प्रिंसिपल तक की जिम्मेदारी हुई तय

PATNA : अब यदि मिड डे मील खाकर कोई बच्चा बीमार होता है तो साधन सेवी से लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम प्रबंधक और जिला समन्वयक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला गंडामन मिड डे मील मामले के बाद कोर्ट के फैसले के आलोक लिया गया है।

तो प्रिंसिपल पर होगी कार्रवाई

स्कूलों में खाद्यान्न या राशि रहने के बाद भी यदि बच्चों को समय पर दोपहर का भोजन नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में पि्रंसिपल और प्रखंड साधन सेवी को जिम्मेदार मानकर उनपर कार्रवाई की जापएगी। साथ ही जांच में सही पाए जाने पर प्रखंड साधन सेवी का भी पहले तो मानदेय रोका जाएगा इसके बाद उनका नियोजन भी रद किया जाएगा।

अब न हो कोई गड़बड़ी

मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक हरिहर प्रसाद ने सभी जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को स्कूलों में मीड डे मील का औचक निरीक्षण करने की लिखित हिदायत दी है। उन्होने कहा कि स्कूल में मेनू का उल्लंघन हो तो इसकी भी शिकायत करें। निरीक्षण में सुनिश्चित करें कि भोजन स्वस्छ वातावरण में बना हो, पौष्टिक और किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो।