PATNA: तेजाब कांड के चश्मदीद गवाह राजीव रौशन हत्याकांड में एक्स एमपी मो। शहाबुद्दीन के विरुद्ध हत्या और षड्यंत्र को लेकर विशेष अदालत ने गुरुवार को आरोप गठित कर दिया। विशेष सत्र न्यायाधीश वीके शुक्ला की कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने दलील दी कि वारदात के समय तेजाब कांड के आरोप में मो। शहाबुद्दीन जेल में थे। हत्या से पहले राजीव रौशन की गवाही हो चुकी थी। इस स्थिति में एक्स एमपी पर आरोप गठित नहीं हो सकता। वहीं विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह और उनके सहयोगी अधिवक्ता रघुवर सिंह ने बहस में इसे षड्यंत्र के तहत हत्या का मामला बताया और आरोप गठित करने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मो। शहाबुद्दीन पर हत्या और षड्यंत्र को लेकर भादवि की धारा फ्0ख्/क्ख्0(बी) के अंतर्गत आरोप गठित कर दिया। विदित हो कि ख्00ब् में व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के पुत्र गिरीश और सतीश को किडनैप किया गया था।

गोली मारकर हुई थी हत्या

जिसमें बड़े भाई राजीव रौशन चश्मदीद गवाह था। उसकी गवाही पर एक्स एमपी के खिलाफ किडनैप के बाद तेजाब से नहला कर भाइयों की हत्या का मामला बना। मामले में राजीव की फिर गवाही होनी थी, लेकिन क्म् जुलाई, ख्0क्भ् की रात डीएवी मोड़ पर ओवरब्रिज के पास गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी गई। राजीव रौशन के पिता चंदा बाबू के बयान पर मो। शहाबुद्दीन के अलावा उनके पुत्र ओसामा और अन्य अज्ञात के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तेजाब कांड में मो। शहाबुद्दीन को विशेष अदालत उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।