PATNA: प्रदेश के ख्ब् अनुमण्डलीय न्यायालयों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव एवं कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को दो सप्ताह में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। दो साल पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एलएन नरसिम्हा रेड्डी ने ख्ब् अनुमण्डलीय न्यायालय खोले थे। लेकिन इन सभी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत को इस बात को लेकर हैरानी हुई कि केन्द्र सरकार से राशि मिलने के बाद भी अदालतों में सुविधाएं बहाल नहीं हुई। नागरिक अधिकार मंच की याचिका पर अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि क्ब् वें वित्त आयोग द्वारा फ्0,000 करोड़ रुपये कर आवंटन दिया गया। लेकिन राशि लौटा दी गई। जबकि इन अदालतों की यह हालत है कि वहां जजों के बैठने के लिए भी जगह नहीं है।