- कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के बीच नई गाइड लाइन जारी

- शादी-विवाह समारोह में सौ से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल

- पटना सहित छह जिलों के दफ्तरों में 50 परसेंट कर्मचारियों से होगा काम

PATNA :

प्रदेश में कोरोना के दूसरे लहर की आशंका के बीच गुरुवार को गृह और आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने मीडिया को नई गाइड लाइन की जानकारी दी। आमिर सुबहानी ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि जिन जिलों में कोरोना की संक्रमण दर 10 फीसदी से ज्यादा है वहां पाबंदियां लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पटना में संक्रमण दर 10 फीसदी से ज्यादा है। लिहाजा यहां पाबंदियां प्रभावी होंगी। पटना के साथ ही बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण जैसे जिलों में कोरोना बढ़ रहा है इसलिए वहां भी पाबंदी रहेगी।

उन्होंने बताया कि पटना के साथ ही अन्य पांच जिलों में सरकारी-प्राइवेट दफ्तरों में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति की ही अनुमति होगी। यह आदेश गुरुवार से ही प्रभावी कर दिया गया है।

सार्वजनिक वाहनों पर रहेगी नजर

सार्वजनिक वाहनों में भी क्षमता से आधे यात्री ही बैठेंगे

इसके अलावा पटना में सार्वजनिक वाहन जैसे बस-ऑटो में बैठने की जो क्षमता होगी उसके आधे पैसेंजर ही बैठेंगे। पटना में कोरोना के नियमों की अनदेखी हो रही है, इस वजह से इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। पटना से दूसरे राज्यों या फिर दूसरे जिलों में जाने वाले वाहनों में भी यही व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

शाही समारोह में 100 लोग होंगे शामिल

देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद राज्य सरकार भी सचेत हो गई है। अन्य प्रदेशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। गाइडलाइन जारी होने के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि शादी-समारोह में अब लोग बैंड बाजा नहीं बजा सकेंगे। सिर्फ विवाह स्थल पर बाजा बजाया जा सकेगा। विवाह समारोह में शामिल होने वालों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। जबकि विवाह स्थल पर आयोजक को सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर की व्यवस्था रखनी होगी और सबकी स्क्रीनिंग के बाद ही विवाह में शामिल होने की अनुमति होगी।

श्राद्धकर्म में अधिकतम 25 लोगों को अनुमति

श्राद्धकर्म में शामिल होने के नियम भी सख्त किए गए हैं। आमिर सुबहानी ने बताया कि श्राद्ध कर्म में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इन 25 लोगों में पंडित से लेकर श्रद्धांजलि देने वाले दोनों ही शामिल हैं। श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान भी मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

कार्तिक पूर्णिमा पर सतर्क रहने की अपील

सरकार ने कार्तिक पूर्णिमा पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि हवा और पानी के जरिए भी कोरोना फैल सकता है। ऐसे में लोगों को गंगा या दूसरी नदी में नहाने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो सलाह दी जाती है कि ऐसे लोग बाहर ना निकलें। वे घर में ही सुरक्षित रहें।