PATNA: बिहार में जल्द ही दिव्यांग सशक्तीकरण नीति लागू होगी। समाज कल्याण विभाग ने बिहार दिव्यांग सशक्तीकरण नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और विधि विभाग से सहमति भी ले ली है। विभाग की प्रधान सचिव वंदना किन्नी के अनुसार बिहार दिव्यांग सशक्तीकरण नीति पर जल्द ही मंत्रिपरिषद से अनुमोदन लिया जाएगा।

दिव्यांग नीति के जरिए बिहार के ख्फ्.फ्क् लाख दिव्यांगों की सरकारी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में खोले जा रहे बुनियाद केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार स्किल का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बैंकों से रियायती दर पर ऋण दिलाकर रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाएगा।

प्रमाणपत्र के लिए अभियान

बिहार दिव्यांग नीति को लागू होने से पहले विभाग स्तर से सभी दिव्यांगों को मार्च तक दिव्यांगता प्रमाणपत्र उपल?ध कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने सभी फ्8 जिलों में अभियान चलाकर दिव्यांगों का प्रमाणीकरण करने का आदेश अफसरों को दिया है। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों के प्रमाणीकरण के लिए सभी जिलों में टॉस्क फोर्स गठित की गई है। यहां तक कि मुख्यालय स्तर पर दिव्यांगों को ऑनलाइन प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए सभी जिलों में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

मिलेगी प्राथमिकता

बिहार दिव्यांग सशक्तीकरण नीति को लागू किए जाने से दिव्यांगों की सरकारी योजनाओं के लिए गठित होने वाली कमेटियों में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इसमें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना, मुख्यमंत्री साम‌र्थ्य योजना, नि:शक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री नि:शक्त जन शिक्षा ऋण योजना, मुख्यमंत्री नि:शक्त जन स्वरोजगार योजना और बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में दिव्यांगों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे दिव्यांगों को लाभ मिलेगा।