पटना (ब्यूरो)। प्रदेश में मेयर-डिप्टी मेयर के चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। पहली बार मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के वोट से होगा। इस चुनाव में मेयर-डिप्टी मेयर या मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद कितना खर्च कर सकेंगे, इसका फार्मूला तय कर दिया गया है। यह राशि संबंधित शहरी निकायों की आबादी व वार्डों की कुल संख्या पर निर्भर करेगी। मेयर-डिप्टी मेयर नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही शहरी निकायों के वार्ड पार्षदों के चुनाव खर्च की सीमा भी बताई गई है।
खर्च करने की बनाई गई श्रेणी
इस बार प्रदेश में बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली के अनुसार चुनाव होने जा रहा है। संशोधित नियमावली के अनुसार नगर पंचायत के किसी वार्ड पार्षद के अभ्यर्थी अधिकतम 20 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नगर परिषद के किसी वार्ड पार्षद के अभ्यर्थी चुनाव में 40 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। नगर निगम के वार्ड पार्षद अभ्यर्थियों के लिए दो श्रेणी बनाई गई है। अगर निगम के वार्ड की आबादी चार हजार से 10 हजार के बीच है, तो अभ्यर्थी 60 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं आबादी 10 हजार एक से 20 हजार के बीच है, तो अभ्यर्थी 80 हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे।

चुनावी खर्च का गणित
मेयर-डिप्टी मेयर या मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के मामले में संबंधित नगर निकाय की वार्डवार निर्धारित राशि को कुल वार्ड की संख्या से गुणा किया जाएगा। इसके बाद जो राशि आएगी, उसकी आधी राशि मेयर-डिप्टी मेयर के अभ्यर्थी खर्च कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, पटना में कुल 75 वार्ड हैं। अमूमन हर वार्ड की आबादी 10 हजार से अधिक हैं। ऐसे में प्रत्येक वार्ड के लिए खर्च सीमा 80 हजार रुपये निर्धारित है। अब 80 हजार को 75 से गुणा किया जाएगा। इस तरह 60 लाख की राशि आएगी। इसकी आधी राशि 30 लाख होती है, जो पटना के मेयर या डिप्टी मेयर के अभ्यर्थी खर्च कर सकेंगे। नगर निगम के मेयर-डिप्टी मेयर की तुलना में नगर परिषद के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षदों की खर्च राशि और कम होगी।

अभ्यर्थियों को दी जाएगी छूट
नगर परिषद, नगर परिषद व नगर निगम के चुनाव लडऩे के लिए अभ्यर्थियों को सरकारी चालान या नाजिर रसीद कटानी होगी। इसमें महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी।

नगर पंचायत के लिए
400 रुपये का चालान कटाना होगा सामान्य पार्षद अभ्यर्थियों को
200 रुपये का चालान लगेगा महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा को
800 रुपये का चालान कटाना होगा मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद अभ्यर्थियों को
400 रुपये का चालान कटाना होगा महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा को

नगर परिषद के लिए
1,000 रुपये का चालान कटाना होगा सामान्य पार्षद अभ्यर्थियों को
500 रुपये का चालान लगेगा महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा को
2,000 रुपये का चालान कटाना होगा मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद अभ्यर्थियों को
1,000 का चालान महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद अभ्र्यिर्थयों को

नगर निगम के लिए
2,000 रुपये का चालान कटाना होगा सामान्य पार्षद अभ्यर्थियों को
1,000 रुपये का चालान लगेगा महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा को
4,000 रुपये का चालान कटाना होगा मेयर व डिप्टी मेयर अभ्यर्थी को
2,000 का चालान महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा मेयर-डिप्टी मेयर अभ्यर्थी को