PATNA : दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद कर दिया गया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए इसका परिणाम नये सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। दारोगा नियुक्ति के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने नए सिरे से मुख्य परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करने का आदेश बिहार पुलिस अवर सेवा भर्ती आयोग को दिया। न्यायाधीश शिवजी पांडेय की अदालत ने बुधवार को रमेश कुमार व अन्य दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई की।

नियमों का नहीं हुआ पालन

जानकारी हो कि मुख्य परीक्षा में 10,161 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इन्ही में से इंटरव्यू के आधार पर 1,717 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना था। कोर्ट ने आपत्ति ली है कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। आरक्षित कोटि के कैंडिडेट का कट ऑफ कितना और कैसे था, इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। लेकिन इसके बारे में रिजल्ट में जानकारी नहीं दी गई थी। महिला उम्मीदवारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पालन होगा।

आरटीआई में नहीं दी सूचना

कोर्ट ने सूचना का अधिकार मामले में संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को यह भी देखना होगा कि यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका (ओएमआर सीट) की प्रतिलिपि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त करना चाहता है तो उसे मुहैया करानी होगी। अधिवक्ता चक्रपाणि सहित अनेक वकीलों ने आरोप लगाया था कि मुख्य परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। महिला कोटे की सीट पुरुषों को आवंटित कर दिया गया।