क्कन्ञ्जहृन्: पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को पांच विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ याचिका ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि आदेश से याचिकाकर्ता सीधे तौर पर प्रभावित नही है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता दिनेश ने कहा था कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति में हाईकोर्ट की सहमति नहीं ली गई थी। जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी वकीलों का पैनल बनाने में हाईकोर्ट की सहमति जरूरी है। न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अपने एक आदेश में पटना हाईकोर्ट के सरकारी वकीलों की नियुक्ति 6 महीने के भीतर नये सिरे से करने को कहा था। इस आदेश का पालन करने के बजाए सरकार ने पांच नये वकीलों का पैनल बना दिया।