हाईकोर्ट का सख्त रुख, 13 को कोर्ट में पेश होंगे डीएम

PATNA: पटना के आलमगंज में फैले अवैध लघु उद्योगों पर सख्ती बरतते हुए हाईकोर्ट ने पटना के डीएम को 13 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट के मुय न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि बार-बार अवैध लघु उद्योगों को हटाने का आदेश दिया गया फिर भी डीएम इन उद्योगों को नहीं हटा पाए।

गौरतलब है कि स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आलमारी और बक्से का निर्माण होता है। जिस कारण हमेशा टीन पीटने की आवाज होती रहती है। बीमार एवं अस्वस्थ लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि यहां दर्जनों अवैध लघु उद्योग हैं। जिससे हमेशा वायू प्रदूषण फैलता रहता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी संबंधित अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं।

तालाब को 'लील' गए लोग

भोजपुर के तरारी प्रखंड में 4 एकड़ में फैले सेदहां गांव के तालाब को चार साल बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण मुक्त न करने पर पटना हाईकोर्ट ने भोजपुर (आरा) के जिलाधिकारी को 23 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी एवं न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की ांडपीठ ने राम अवधेश की अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि डीएम एवं स्थानीय पदाधिकारी चार साल से अवमानना करते आ रहे हैं। उन्हें छह मार्च, 2014 को ही आदेश दिया गया था लेकिन आज तक वे कुछ नहीं कर पाए। अधिवक्ता निर्भय कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि सेदहां में 2900 बीघा में जलाशय स्थित है। सिंचाई का यह सबसे बड़ा स्रोत है। जिसे भरकर अब घर एवं सड़क बनाई जा रही है।