-पटना हाईकोर्ट ने हलफनामा दायर करने का आदेश दिया PATNA: पटना हाईकोर्ट ने पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों और अतिक्रमण के मामले में जिलाधिकारी से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना के जिलाधिकारी को अब तक अतिक्रमण के मामले में की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई क्ख् दिसम्बर को होगी। आदेश पर अमल नहीं मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता विकासचन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि पूर्व के आदेश के बावजूद पटना विश्वविद्यालय को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त न करने की शिकायत चिंताजनक है। उल्लेखनीय है कि पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत सैदपुर छात्रावास में अतिक्रमण किए जाने के मामले में अदालती आदेश के बाद खाली पड़ी जमीन पर चारदीवारी निर्माण किए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। अव्यवस्थित कार्य से लोग परेशान पटना हाईकोर्ट ने फुलवारीशरीफ में ड्रेनेज निर्माण के लिए जेसीबी से जमीन की खोदाई किए जाने और इससे आवागमन में परेशानी होने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि सरकार दो सप्ताह में वस्तुस्थिति से अवगत कराए। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने वरीय अधिवक्ता विनोद कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा ड्रेनेज का निर्माण जरूरी है पर इसके निर्माण के दौरान आमलोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में खोजा इमली और मित्र मंडल कॉलोनी की ओर जाने वाली तीन समानान्तर रोड पर जेसीबी लगाकर ड्रेनेज निर्माण हेतु खोदाई की जा रही है। यह कार्य अव्यवस्थित तरीके से किए जाने से आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आनंद की याचिका खारिज पटना हाईकोर्ट ने बीएसएससी परीक्षा के पर्चा लीक मामले में अभियुक्तआनंद शर्मा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस नीलू अग्रवाल की एकलपीठ ने आनंद की ओर से दायर जमानत याचिका पर क्म् अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाया। कई धाराओं में दर्ज है केस याचिकाकर्ता आनंद शर्मा के विरुद्ध अगमकुआं थाना में भादवि समेत सूचना तकनीक अधिनियम और भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या ब्ब्/ख्0क्7 दर्ज है। बिहार सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि गुप्त सूचना मिली कि पवन कुमार और अतुल रंजन सिन्हा बीएसएससी द्वारा आयोजित इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न और उत्तर पत्र बेच रहे हैं। पुलिस रेड में पवन और अतुल के साथ तीन अन्य को अरेस्ट किया। साथ ही एडमिट कार्ड, लैपटॉप, मूल प्रमाण पत्र और अन्य सामग्री जब्त की गई थी।