PATNA : खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में लघु खनिजों का अवैध खनन, भंडारण व परिवहन पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए नई बिहार खनिज नियमावली, 2018 में कई कड़े प्रावधान किए हैं। नई नियमावली में अवैध खनन, भंडारण परिवहन करने वालों के खिलाफ दो वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। विभाग ने अपनी नियमावली का प्रारूप तैयार कर उसे विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, ताकि अगले 10 दिनों तक आमलोग आपत्ति और सुझाव विभाग को उपलब्ध करा सकें। नई नियमावली में अवैध खनन करने वालों के साथ-साथ बिना वैध चालान व परमिट के लघु खनिजों की ढुलाई करने वाले वाहनों व उसके चालक और मालिक के खिलाफ भी कठोर सजा के प्रावधान हैं। ऐसे वाहनों को जब्त कर उसकी नीलामी करने के साथ 5 से 50 हजार रुपए के अर्थदंड की व्यवस्था की गई है। लघु खनिजों की ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना है।