PATNA/HAZIPUR: वैशाली के लोकसभा सांसद रामा सिंह के विरूद्ध हाजीपुर स्थित व्यवहार न्यायालय में चल रहे एक व्यवसायी पुत्र के अपरहण के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष क्99ख् के 7 दिसंबर को हाजीपुर के व्यवसायी मदन गोपाल क्याल के पुत्र मनीष क्याल का अपहरण कर लिया गया था। इस घटना को लेकर मदन गोपाल क्याल ने नगर थाना में अपने बेटे के अपहरण की प्राथमिकी अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह, विनोद कुमार, धनंजय कुमार, बबलू मिश्रा, राजेश तिवारी, मुकेश कुमार तथा राजेश कुमार के विरूद्ध वर्ष क्99फ् के 9 नवंबर को आरोप पत्र समर्पित किया था।

आठ लोगों की हुई गवाही

पुलिस ने पुन: वर्ष क्99भ् की ख्9 जुलाई को दो अन्य लोगों वीरेंद्र सिंह तथा विपिन कुमार के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ भोलानाथ तिवारी के न्यायालय में विगत ब् अगस्त से छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित केंद्रीय कारागार से लगातार उन्हें इस मामले में पेशी के लिए दुर्ग पुलिस हाजीपुर ला रही थी। इस मामले में सहायक लोक अभियोजक शब्द कुमार द्वारा 8 लोगों की गवाही कराई गई। इसी मामले में सोमवार को रामा सिंह एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज मामले में निर्णय सुनाया जाएगा।