- गैर रैयत किसान से 75 की जगह अब 100 क्विंटल धान की होगी खरीद

- सीएम ने धान अधिप्राप्ति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

- वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी डीएम ने दिया अपडेट

PATNA: रैयत किसानों की अधिप्राप्ति सीमा 200 क्विंटल से बढ़ाकर 250 क्विंटल किया जाए। गैर रैयत किसानों की सीमा 75 क्विंटल से बढ़ाकर 100 क्विंटल कि जाए। यह निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को धान खरीद को लेकर समीक्षा बैठक में दिए। सीएम ने कहा कि हमलोगों का उद्देश्य है कि किसानों की उपज की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति हो। इस वर्ष अच्छी फसल हुई है, जिस कारण पहले से अधिक अधिप्राप्ति की संभावना है। अधिक से अधिक किसानों को धान अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करना है।

रजिस्टर्ड किसानों को नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन

सीएम ने अधिप्राप्ति को ले होने वाले रजिस्ट्रेशन के संबंध में यह निर्देश दिया कि जो किसान कृषि विभाग की साइट पर निबंधित हैं, उन्हें स्वत: निबंधित मानकर अधिप्राप्ति के योग्य समझा जाए। सहकारिता विभाग को किसानों का अलग से निबंधन कराने की जरूरत नहीं है। सभी जिलों में भंडारण की समुचित व्यवस्था रखी जाए। उनके रिसाइकिलिंग की भी व्यवस्था रहे।

निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष को मिले इजाजत

सीएम ने कहा जिन पैक्सों पर अनियमितता के आरोप थे, वहां फिर से चुनाव हो गए हैं। वहां के निर्वाचित नए पैक्स अध्यक्ष को काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। जो पैक्स काम नहीं कर रहे वहां पास के पैक्स या फिर व्यापार मंडल में जिलाधिकारी के स्तर पर आकलन कर धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था की जाए। अधिप्राप्ति कराने वाले किसानों के खाते में निर्धारित समय सीमा के अंदर राशि अंतरित कराएं। डीएम औचक निरीक्षण कर पैक्सों पर जाए। वहां मिल रही शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने यह परामर्श दिया कि जिन पैक्सों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है उनकी पूरी जांच हो और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सभी डीएम और एसपी इसकी समीक्षा कर लें। जिन पैक्सों ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है उन्हें अधिप्राप्ति की इजाजत मिलनी चाहिए।