कैबिनेट का फैसला

- पहले मैट्रिक पास पर हो जाते थे भर्ती, अब बदल गया है नियम

- गृह विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर

PATNA: अब होमगार्ड में बहाली के लिए मैट्रिक से काम नहीं चलेगा आवेदक को इंटर पास करना होगा। क्योंकि सरकार ने होमगार्ड बहाली के नियमों में बदलाव कर दिया है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर लगते ही नियम बदल गया। शुक्रवार को हुई बैठक में कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा इसकी जानकारी दी है।

सेवा नियमावली में संशोधन

मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कुल 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली ख्00भ् के नियम पांच में संशोधन कर दिया है। नियमावली के नियम दस में भी संशोधन किया गया है। यह व्यवस्था बनाई गई है कि यदि सेवाकाल के दौरान किसी गृहरक्षक की मृत्यु होती है तो उसके किसी एक आश्रित को नियुक्त किया जाएगा। अनुकंपा में नियुक्ति प्रक्रिया में आयुसीमा में छूट देने की शक्ति महासमादेष्टा को प्रदान की गई है। यह शक्ति बिहार पुलिस महानिदेशक के समान होगी।

कड़ा हुआ पशु क्रूरता नियम

एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने ख्007 में गठित पशु क्रूरता निवारण सोसायटी को अधिसूचित करने की अनुमति भी दी। अधिसूचना जारी होने के बाद सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह सोसायटी काम करेगी। सोसायटी का काम पशुओं को क्रूरता से बचाना होगा। सोसायटी यह भी सुनिश्चित करेगी कि पशुओं को कहीं लाने ले जाने के दौरान किसी प्रकार का कष्ट न हो। गाय, भैंस, बकरी जैसे जानवरों से अधिक दूध निकालने के लिए पशु मालिक इन्हें इंजेक्शन वगैरह न दे सकें। यदि पशु मेला आयोजित किया जाता है तो उसमें पशु के रहने-खाने की समुचित व्यवस्था रहे। पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए जिलाधिकारी समय-समय पर सेमिनार व अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जिलास्तर पर गठित सोसायटी में एसपी उपाध्यक्ष, जिला के पशुपालन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इनके अलावा आमसभा में चुने गए चार व्यक्ति सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

बदला एसडीआरएफ में बहाली का नियम

सरकार राज्य आपदा रिस्पांस बल (एसडीआरएफ)में भारतीय सेना और नौ सेना के कमीशन और गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं जवानों को संविदा पर नियुक्त करेगी। कैबिनेट में ये फैसला शुक्रवार हुआ। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने इसकी जानकारी दी।

ये हुआ फैसला

- मंत्रिमंडल ने पटना स्थिति सभी सचिवालय एवं राजभवन के साथ ही नियोजन भवन की सुरक्षा के लिए अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी

- एसडीआरएफ में संविदा पर बहाली की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है

- आपदा रिस्पांस बल में भारतीय सेना और नौसेना के सेवानिवृत कमीशन प्राप्त, जूनियर कमीशन प्राप्त तथा नॉन कमीशन प्राप्त पदाधिकारी-जवानों और बिहार गृह रक्षा वाहिनी (स्पेशल बटालियन) के जवानों की संविदा पर नियुक्ति होगी।

- जूनियर कमीशन और नॉन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा भ्0 वर्ष जबकि कमीशन प्राप्त अधिकारियों की अधिकतम उम्र सीमा भ्भ् वर्ष होगी।

- जवानों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा ब्0 वर्ष होगी। इन सभी को संविदा के आधार पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा।

- कार्यदक्षता और आचरण के आधार पर एक बार में इन्हें अगले पांच साल का अवधि विस्तार दिया जा सकेगा।

- विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष के अतिरिक्त सेवा विस्तार की भी व्यवस्था भी बनाई गई है।

- पदाधिकारी-जवान को साठ वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अवधि विस्तार नहीं दिया जा सकेगा।

- मंत्रिमंडल ने राजधानी के सभी सचिवालय, राजभवन, हाईकोर्ट तथा नियोजन भवन में अग्नि से सुरक्षा के लिए अग्निशमन पदाधिकारी और अग्निशामक के पद सृजन की मंजूरी भी दी है।

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अन्य फैसले :

- कोसी बेसिन विकास परियोजना के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के गणितीय प्रतिमान केंद्र (मैथेमेटिकल मॉडलिंग सेंटर) के सुचारू संचालन के लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठन की मंजूरी

- अजय कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहानाबाद की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायिक सेवा में पुन: बहाली को मंजूरी

- राज्य के समेकित शोधन निधि (कॉसोलिडेटेड सिंकिंग फंड) योजना में संशोधन की मंजूरी