- परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने जारी किया आदेश, अनिवार्य सेवा से जुड़े कर्मियों का परिचय पत्र ही होगा उनका पास
PATNA
लॉकडाउन-2 की घोषणा होते ही प्रशासन ने अपनी रणनीति बना ली है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए परिवहन विभाग ने अब आवश्यक कार्य से जुड़े वर्कर के लिए पास की अनिवार्यता खत्म कर परिचय पत्र को ही पास के तौर पर मान्य कर दिया है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर गठित क्राइसिस मैनेजमेंट गु्रप की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया कि अब केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मियों एवं अन्य संस्थानों के कर्मियों को लॉकडाउन के दौरान कार्यालय आने-जाने के लिए किसी तरह के पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित संस्थानों द्वारा जारी कर्मी का परिचय पत्र ही उनका पास माना जाएगा। सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- आई कार्ड अनिवार्य
केंद्र और राज्य सरकार के वर्कर
बैंक कर्मी
विभिन्न बोर्ड निगमों सोसायटी, आयोग के अधिकारी और कर्मी
सरकारी व निजी अस्पताल, लैब, दवा दुकान, डॉक्टर एवं अन्य कर्मी
-इन वाहनों को भी छूट
विद्युत आपूर्ति
मोबाइल नेटवर्क
डेयरी उद्योग
बैंक एटीएम
नगर निकाय कर्मी
चिकित्सा सेवाएं
पेट्रोल पंप
एलपीजी वितरण
रेलवे एयरपोर्ट
मालवाहक वाहन
कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की ढुलाई में जुटे वाहन
- डीएम ने बढ़ाई पास की अवधि
लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं जैसे होम डिलीवरी, मेडिकल, बैंक आदि कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों को 14 अप्रैल तक के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास निर्गत किए गए थे ताकि आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन की अवधि में सुचारू रूप से जारी रहे। पुन: आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने तथा लोगों की दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए जिलाधिकारी द्वारा पूर्व से निर्गत पास को 3 मई तक विस्तारित किया गया है। इसके लिए पास के रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है।