- हनुमानगढ़ी अयोध्या ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को पत्र लिखकर नियंत्रण का मांगा अधिकार

- साधुओं द्वारा हनुमान मंदिर पर नियंत्रण के लिए आयोध्या में चलाया जा रहा है हस्ताक्षर अभियान

PATNA: पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर पर अब हनुमानगढ़ी अयोध्या के साधुओं ने दावा किया है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े साधुओं ने इसके लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को पत्र लिखा है। जबकि महावीर मंदिर न्यास पर्षद के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि महावीर मंदिर पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चलता है। अयोध्या में राम-रसोई का संचालन महावीर मंदिर की ओर से किया जा रहा है। महावीर मंदिर रामजन्म भूमि में प्रस्तावित राम मंदिर के लिए प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपए की राशि का सहयोग दे रहा है। यह सब हनुमानगढ़ी के साधुओं को रास नहीं आ रहा है। साधुओं की मंडली महावीर मंदिर पर फर्जी दावा पेश करने के लिए अयोध्या में अभियान चला रहे हैं।

उपलब्ध कराया गया दस्तावेज

आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास और बिहार राज्य धार्मिक पर्षद के अध्यक्ष एके जैन को महावीर मंदिर का इतिहास और कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। महावीर मंदिर में हनुमानगढ़ी के साधु पूजा-अर्चना करते रहे हैं। पुजारी उमा शंकर दास के विरुद्ध कई शिकायतें मिलने के कारण उन्हें मंदिर के सेवा भाव से हटा दिया गया था। हनुमानगढ़ी से आए आठ साधु में सात एक ही परिवार से हैं। जिसमें कुछ पुजारी अभी सेवा भाव में लगे हैं। 1987 से 1996 तक महावीर मंदिर में कांची मठ के शैव पुजारी नारायण भट्ट, सूर्य नारायण भट्ट और रवींद्र भट्ट मंदिर के पुजारी रहे हैं।

दस्तावेज में हनुमानगढ़ी की चर्चा नहीं

महावीर मंदिर न्यास पर्षद का कहना है कि 15 अप्रैल, 1948 को पटना हाई कोर्ट ने महावीर मंदिर को सार्वजनिक मंदिर घोषित किया था। न्यायालय के किसी आदेश में हनुमानगढ़ी की चर्चा नहीं है। 1935 से मंदिर का संचालन न्यास समिति की ओर से हो रहा है। 1956 में धार्मिक न्यास पर्षद और महावीर मंदिर न्यास समिति के बीच समझौता के अनुसार न्यास समिति जब तक मंदिर का आर्थिक विकास करते रहेगी न्यास पर्षद इसके संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

1958 में हाई कोर्ट से स्वीकृति

1958 में पटना हाई कोर्ट ने इस समझौते को स्वीकृति दी थी। आचार्य कुणाल ने बताया कि 1990 में धार्मिक न्यास पर्षद ने इसके सुचारु संचालन के लिए विस्तृत योजना बनाई। इसी के अनुरूप मंदिर का संचालन हो रहा है। योजना के विरुद्ध राम गोपाल दास ने पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। दोनों अदालतों में उनकी हार हुई। उन्होंने बताया कि 1900 में अलखिया बाबा ने पटना नगरपालिका से मंदिर की बाउंड्री के लिए अनुमति मांगी थी। इसका प्रमाण उपलब्ध है। अलखिया बाबा गोसाई थे। उनका असली नाम भेख नारायण था। उनके पिता का नाम गणेश गोसाई और भाई शिव चरण थे। इनमें से किसी का संबंध हनुमानगढ़ी से नहीं रहा है।