- काबू में रहेगी कीमत, 20 करोड़ वर्गफीट बालू का हो चुका है भंडारण

क्कन्ञ्जहृन्: राज्य में तीन माह तक बालू खनन पर पूरी तरह रोक रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के प्रावधानों के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक राज्य की किसी भी नदी से एक छटांक बालू का खनन नहीं हो सकेगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने दावा किया है कि इस दौरान राज्य को बालू संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पिछले साल हुआ था बालू संकट

ज्ञात हो कि पिछले साल एनजीटी के प्रावधानों के अनुसार बालू खनन पर लगी रोक के दौरान राज्य को गंभीर बालू संकट झेलना पड़ा था। खान निदेशक असंगबा चुबा आओ ने कहा कि हमने सभी बंदोबस्तधारियों को पर्याप्त मात्रा में बालू के भंडारण की इजाजत दी है। विभाग का अनुमान है कि 30 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में 20 करोड़ वर्गफीट बालू का भंडारण किया गया है। विभाग ने सभी बालू बंदोबस्तधारियों को नदी तट से एक किलोमीटर की परिधि में बालू भंडारण की इजाजत दी है। इसके लिए उन्हें किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि पिछले साल 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच राज्य में बालू की कीमत आसमान छूने लगी थी।

बालू घाटों पर अवस्थित भंडारों से अब वाहनों को बालू लादने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम एनजीटी के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे।

-असंगबा चुबा आओ, खान निदेशक