- पेशी के बाद सुपौल के बीरपुर जेल भेजे गए पूर्व सांसद

- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में हुई पेशी

PATNA: जन अधिकार पार्टी (जाप) के प्रमुख व मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मंगलवार की रात्रि 11 बजे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया। अपहरण के एक 32 साल पुराने मामले में कोर्ट ने पेशी के बाद पूर्व सांसद को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में उपकारा बीरपुर (सुपौल) भेजने का निर्देश दिया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

22 मार्च को जारी हुआ था कुर्की-जब्ती का आदेश

ज्ञात हो कि मंगलवार की सुबह पटना स्थित आवास से पूर्व सासंद की गिरफ्तारी की गई थी। डीएसपी सतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने पूर्व सांसद को मधेपुरा लाया। पुलिस ने पप्पू यादव को पूरी तरह घेर रखा था। उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी। हालांकि कुछ कार्यकर्ता उनके साथ पटना से आए थे। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव पर चल रहे अपहरण के इस मामले में आपसी समझौता भी हो चुका था। लेकिन न्यायालय से पूर्व में ही पप्पू यादव के अनुपस्थित हो जाने के कारण वारंट निर्गत था। 22 मार्च को उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया गया था।

समर्थकों की लगी रही भीड़

पप्पू यादव के मधेपुरा पहुंचने पर जाप समर्थकों की भीड़ लग गई। पुलिस ने समर्थकों को दूर ही रोक रखा था। समर्थकों का कहना था कि साजिश के तहत गिरफ्तारी की गई है। विपदा की इस घड़ी में गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं है।