PATNA : पाटलिपुत्रा स्टेशन जाने वाली सड़क को लेकर ख् मार्च तक राज्य सरकार को अपना जवाब कोर्ट में देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट आकर सफाई देनी होगी। पटना हाईकोर्ट ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बार-बार आदेश के बाद भी पाटलिपुत्रा स्टेशन जाने वाली सड़क के विषय में बात साफ नहीं की जा रही। शुक्रवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने दिया।

भरत सिंह की दायर की गई पीआइएल पर सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि सिर्फ स्टेशन बना दिया गया, लेकिन वहां तक यात्री कैसे पहुंचेगा इसकी चिन्ता किसी को नहीं है।

- भीड़ काम करने बनाया गया स्टेशन

जानकारी के मुताबिक पटना जंक्शन पर भीड़ कम करने के लिए पाटलिपुत्रा स्टेशन बनाया गया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि राजीव नगर होते हुए भी पाटलिपुत्रा स्टेशन जाने का रास्ता है लेकिन उसे बनाया नहीं जा रहा है। यदि आशियाना दीघा रोड होते हुए सड़क खोल दी जाए तो आम जनता को बड़ी सुविधा मिल सकती है।