PATNA: निकाय चुनाव में अगर कोई प्रत्याशी चुनाव कार्यालय खोलना चाहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तो को पूरा करना होगा। इसके बाद निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति लेनी होगी तभी कार्यालय खोल सकेंगे।

कहां नहीं खोल सकेंगे ऑफिस

आयोग ने शनिवार को सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि सरकारी- अ‌र्द्धसरकारी भवनों, धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा केंद्रों में उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार कार्यालय नहीं बनाए जाएंगे। आयोग ने निर्देश में सभी जिलों से कहा है कि यदि चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के अनुपालन में किसी प्रकार की शिकायतें मिलतीं हैं तो उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। निर्वाची पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के प्रचार अभियान के दौरान जनता को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है।