PATNA: राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार पुलिस के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए गठित अनुकंपा समितियों का गठन करने तथा सिपाही व समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत जिलों में अब एसपी की अध्यक्षता में तथा राज्य पुलिस मुख्यालय स्तर पर एडीजी (मुख्यालय) की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति का गठन किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने पटना जिलांतर्गत पालीगंज अनुमंडल में उपकारा के निर्माण के लिए दस एकड़ गैर मजरुआ जमीन कारा एवं सुधार सेवाएं, गृह (कारा) विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्त बिहार पुलिस के सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों को भी अब साल में क्फ् महीनों का वेतन मिलेगा

पांच शहरों के प्लानिंग एरिया को मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य के पांच शहरों आरा, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा और बिहारशरीफ के आयोजना क्षेत्र (प्लानिंग एरिया) को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इन सभी पांचों शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाए जा सकेंगे। उपरोक्त पांचों शहरों की प्लानिंग एरिया में दस प्रतिशत तक के फेरबदल किए जा सकेंगे।

दो विवि के संचालन की अनुमति

राज्य मंत्रिमंडल ने सूबे में दो निजी विश्वविद्यालयों के संचालन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें मधुबनी के सिजौल में संदीप विश्वविद्यालय तथा नालंदा के बिहारशरीफ में केके विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुंबई में खुलेगा कार्यालय

बिहार में पूंजीनिवेश को आकर्षित करने के लिए मुंबई में स्थापित होने वाले निवेश आयुक्त कार्यालय के लिए मंत्रिमंडल ने दो नियमित पदों के सृजन के साथ ही तीन प्रोफेशनल कर्मी एवं दो सहयोगी कर्मी के पदों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके स्थापना व्यय के लिए मंत्रिमंडल ने एक करोड़, 8क् लाख, 9फ् हजार रुपये की भी मंजूरी दी है।