- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने के लिए राज्य सरकर करेगी तैयारी

PATNA : अब पान मसाला और जर्दा अलग-अलग बेचने का खेल होगा खत्म .सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि तंबाकू एवं निकोटीन युक्त पान मसाला व गुटखा चाहे वे सिंगल पाउच में बिके या अलग- अलग पाउच में, उसे नहीं बेचा जा सकता है। इस संबंध में हाल ही बिहार सरकार के स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव एवं कमिश्नर फूड सेफ्टी आर के महाजन ने इसके अनुपालन के लिए इनफोर्समेंट को मजबूत करने की बात कही है। अनुपालन के संबंध में राज्य के सभी डीएम और फूड सेफ्टी ऑफिसरों को फुड सेफ्टी एक्ट ख्0क्क् के रेग्यूलेशन दो, तीन और चार का अनुपालन कराते हुए इसके उत्पादन, भंडारण और वितरण पर रोक लगाने को कहा है। इस प्रकार इसकी बि

गुटखा पर बैन का लक्ष्य

जानकारी हो कि ख्0क्फ् में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि गुटखा को बैन कीजिए। गुटखा और पान मसाला, जिसमें तंबाकू है, उसे बैन करना था। लेकिन गुटखा कंपनियों ने इसका तोड़ निकालते हुए पान मसाला अलग और जर्दा अलग से बेचने का हथकंडा अपनाया। अब हालिया निर्देश में इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने का निर्देश दिया है। इस बारे में सीड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक मिश्रा ने कहा कि बिहार में तंबाकू की खपत बहुत अधिक है और इनफोर्समेंट के लिए सरकार के पास संसाधनों और मैनपावर की कमी है। ऐसे में इस प्रकार का सख्त निर्देश तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होगा। जानकारी हो कि राज्य सरकार द्वारा क्ब् नवंबर, ख्0क्ब् से बैन किये गए सुगंधित पान तंबाकू एवं सुपारी पर बैन के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त किया था। अब इस मामले में लगायी गई एसएपी से आस है।