-बांस घाट शवदाह गृह की घटना, 6 नामजद, 20 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

PATNA: बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत बांस घाट शवदाह गृह में कोविड-19 संक्रमित मृत व्यक्ति का शव जलाने को लेकर संडे को स्थानीय लोगों ने विरोध-प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। इसके लिए न तो सरकारी अनुमति ली गई एवं न ही सुरक्षा मानकों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। बांस घाट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी द्वारा जुलूस निकालने संबंधी कागजात की मांग की गई तो उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्तमान कोविड-19 के लॉकडाउन की स्थिति में लोगों की भीड़ इकट्ठा करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं रखना अवैध है। बताया गया कि मामले में 6 नामजद के अलावा करीब 20 लोगों पर बुद्धा कॉलोनी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इन लोगों पर प्राथमिकी

आलोक राज, सुभाष यादव, अवधेश कुमार, मल्लू गोप, रामजी नेता, नवल किशोर गुप्ता सहित 15-20 अज्ञात। उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 145, 188, 269, 270 तथा एपेडमिक डीजीज एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई की गई है। बांस घाट के प्रतिनियुक्त वरीय दंडाधिकारी चंदन प्रसाद ने बुद्ध कॉलोनी थाना के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष को पत्र भेज कर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनके साथ जिला कंट्रोल रूम के दो विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में सफी उल्लाह खां एवं अनिल कुमार सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान जुलूस को रोकने के लिए काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात दिखे।