-बेवसाइट पर देनी होगी सभी जानकारी

-स्कूल से ड्रेस और बुक्स खरीदना जरूरी नहीं

PATNA : राजधानी के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोत्तरी पर अंकुश लग गया है। स्कूल अब सात फीसदी से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। यह निर्णय पटना कमिशनर संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में प्राइवेट स्कूल फीस विनियमन अधिनियम समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी प्राइवेट स्कूल अनिवार्य रूप से बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम, 2019 का पालन सुनिश्चित करें। एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, ट्यूशन फीस, एनुअल फीस आदि को मिलाकर पिछले वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

-ज्यादा फीस बढ़ी तो करें शिकायत

बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम, 2019 के अनुसार पूर्व शैक्षणिक वर्ष की तुलना में स्कूल सभी प्रकार की फीस में अधिकतम सात प्रतिशत की ही वृद्धि आवश्यकतानुसार कर सकता है। इसकी सूचना भी वह सूचना बोर्ड और स्कूल की वेबसाइट पर देनी होगी। अगर उनके द्वारा फीस में सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की जाती है तो अभिभावक इसकी शिकायत क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना और आयुक्त पटना प्रमंडल के पास कर सकते हैं।

-स्कूलों के आवेदन रिजेक्ट

कमिशनर संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शहर के छह प्राइवेट स्कूल बाल्डवीन सोफिया बोरिंग रोड, बाल्डवीन एकेडमी धवलपुरा, ट्रीनीटी ग्लोबल स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर, आरपीएस पब्लिक स्कूल पटना, आरपीएस रेसिडेन्सियल स्कूल दानापुर और आरपीएस ग‌र्ल्स स्कूल खगौल रोड ने सात प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था।

-कहीं से भी खरीद सकते हैं ड्रेस

बैठक में कमिशनर ने निर्देश दिया कि क्लास के अनुसार बुक्स की सूची, ड्रेस और अन्य सामग्रियों की लिस्ट सभी स्कूल वेबसाइट और सूचना बोर्ड पर जारी करेंगे। पैरेंट्स अपनी सुविधानुसार कहीं से भी उसे खरीद सकते हैं। स्कूल या उसकी ओर से तय दुकान, स्थान से ड्रेस, बुक्स और अन्य सामग्रियों को खरीद जरूरी नहीं होगा।