PATNA : हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम को संतोषा अपार्टमेंट के सील की गई दुकानों को तुरंत खोलने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने विनोद सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सील खोलने के बाद तीन महीने के अंदर मापी कराई जाए कि याचिकाकर्ताओं को कितनी जगह दी गई थी और अवैध कब्जा कितना है। निगम की ओर से अधिवक्ता प्रसून सिंहा ने कहा कि सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही की जा रही है। निगम ने स्वीकृत प्लॉट से अधिक जगह कब्जे में लेने के कारण संतोषा अपार्टमेंट के कुछ हिस्से को सील कर दिया था। याचिकाकर्ताओं को फ्फ्0 वर्गमीटर जगह दी गई है। उन्होंने स्वीकृत नक्शे से अधिक जगह पर कब्जा कर लिया गया है। निर्माण में भी विचलन किया गया है।