बैकपेन दे रहे स्पीड ब्रेकर
आर्थोपेडिक डॉक्टर भी 20-30 की उम्र वाले यूथ में तेजी से बढ़ रही बैक पेन और बैकबोन की प्रॉब्लम से शॉक्ड हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की केस स्टडी से जो फैक्ट निकल कर सामने आ रहा है उसके मुताबिक राजधानी की सड़कों पर बनेस्पीड ब्रेकर भी एक कारण है। सड़कों पर कहीं-कहीं लगातार तीन-तीन या चार-चार की संख्या में बने स्पीड ब्रेकर बैक पेन और बैकबोन प्रॉब्लम दे रहे हैैं।

घिसने लगते हैं डिस्क
जब बाइक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरती है और जंप करती हुई आगे बढ़ती है तो बाइक चलाने वालों का बैकबोन पर बैड इफेक्ट होता है। बाइकर्स की कमर की डिस्क और बैकबोन इससे बुरी तरह अफेक्टेड होती है। लगातार हर दिन हमारी कमर के डिस्क और बैकबोन को ब्रेकर्स के झटके झेलने पड़ते हैं। इसलिए धीरे-धीरे कमर के डिस्क जो शॉक आब्जर्वर का काम करते हैं, घिसने लगते हैं। इसके बाद बैकबोन में प्रॉब्लम आने लगती है और बाइकर्स कमर और पीठ दर्द के पेशेंट बन जाते हैं.

कमर दर्द और अकडऩ
डॉक्टर की मानें तो स्पीड ब्रेकर्स के कारण बाइकर्स को असामान्य झटका झेलना पड़ता है, जिससे कमर दर्द और अकडऩ होने लगती है। ऐसी शिकायत कम उम्र के स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यंग जेनरेशन की हड्डियां पहले कमजोर हैं। वे हड्डी मजबूत करने वाले एक्सरसाइज नहीं बल्कि बॉडी बनाने वाले एक्सरसाइज पर ही ध्यान देते हैं। ऐसे में स्पीड ब्रेकर्स से लगातार मिलने वाला जर्क उन्हें बैक पेन, अकडऩ और बैकबोन प्रॉब्लम दे रहा है.

Back pain की बड़ी वजह
'राजधानी पटना में बैकपेन से परेशान लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर दिन मैं खुद ऐसे दर्जनों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता हूं जिन्हें बैकपेन की पॉब्लम है। ट्रीटमेंट के दौरान यह बात सामने आई कि बैकपेन का पेशेंट बनाने में सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर्स सबसे बड़ा कारण है। पटना में अजीब तरह से सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। केवल दानापुर से बिहटा के बीच 50 स्पीड ब्रेकर्स हैं। ये स्पीड ब्रेकर्स हमारी कमर के डिस्क को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। युवाओं को पीठ दर्द का पेशेंट बना रहे हैं.'
डॉ भरत सिंह, आर्थोपेडिक.

हाईकोर्ट ने दिया था हटाने का आदेश
'पटना हाईकोर्ट ने सड़क पर बने सारे स्पीड ब्रेकर्स को हटाने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ जगहों से हटाए भी गए थे पर कई जगह अब तक स्पीड ब्रेकर यूं ही छोड़ दिए गए। यह अदालत के आदेश की अवमानना है.'
दीनू कुमार, वरीय अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट.