PATNA CITY : पटना सिटी सिविल कोर्ट के एडीजे-म् आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी टीचर के खिलाफ फैसला सुना दिया है। भ् साल बाद आए फैसले में टीचर को कोर्ट ने क्0 साल सश्रम कैद और ब्0 हजार रुपए बतौर जुर्माना की सजा सुनाई है।

क्या है मामला

जानकारी के मुताबिक बहादुरपुर थाना अंतर्गत बाजार समिति के पास नीलम सिंह के मकान में एक कोचिंग चलता था। पीडि़त छात्रा उसी में पढ़ती है। इसी कोचिंग में मधुबनी के राजनगर के लक्ष्मीपुर का रहने वाला टीचर मुरारी प्रसाद मैथ पढ़ाया करता था। ख्9 फरवरी ख्0क्ख् को छात्रा कोचिंग जा रही थी, तभी कार में सवार मुरारी प्रसाद ने उसे किडनैप कर लिया। फिर कहीं दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही छात्रा को रास्ते का पता नहीं चले इसके लिए पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। इसके बाद पीडि़ता को कार से दानापुर ले जाकर छोड़ दिया। पीडि़ता के घरवालों को घटना की जानकारी मिली तो ख् मार्च, क्ख् को बहादुरपुर थाना में कांड संख्या क्9/क्ख् दर्ज कराया गया।

कोर्ट ने सुनाया सजा

इसके बाद जज श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सात लोगों की गवाही कराई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सैयद फैजुल होदा ने बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद श्रीवास्तव ने मुरारी प्रसाद को आरोपी मानते हुए क्0 साल का सश्रम कारावास और ब्0 हजार जुर्माना की सजा सुनाई।