PATNA: सूबे में जो भी स्लाटर हाउस वैध होंगे, वहीं चलेंगे। अगर कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ जाकर स्लाटर हाउस चलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं नए स्लाटर हाउस खोलने के लिए लाइसेंस लेना होगा। सोमवार को पशु कल्याण बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया।

-डीएम को दिए गए आदेश

पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने केवल वैध स्लाटर हाउस को ही संचालित करने की अनुमति दी है। यदि राज्य के किसी हिस्से में अवैध स्लाटर हाउस चलाए जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आदेश सभी डीएम और आरक्षी अधीक्षकों को दिया गया है।

-स्लाटर हाउस की मांगी जानकारी

मंत्री ने बताया कि सभी जिलों को आदेश जारी किया गया है कि पशु तस्करों के विरुद्ध जहां भी शिकायत मिलती है सख्त कार्रवाई की जाए। यह भी कहा कि राज्य में स्लाटर हाउस की संख्या के बारे में नगर विकास विभाग से जानकारी मांगी गई है। बैठक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गृह विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, नगर विकास विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस मुख्यालय और बिहार पशु चिकित्सा परिषद के पदाधिकारी शामिल हुए।