PATNA:पटना जिले में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का उल्लंघन करने वाले क्क्90 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगने की तैयारी चल रही है। पटना जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत के बाद यह मामला प्राथमिक शिक्षा निदेशालय तक पहुंचा गया है। पटना में करीब क्म्ब्9 प्राइवेट स्कूल संचालित हो रही है।

पटना डीईओ ने शिक्षा परियोजना परिषद को एक पत्र भेजा है, जिसमें संबंधित स्कूलों के बारे में शिकायत दर्ज कराई गई है। पत्र में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अधिनियम बनने के पांच वर्ष के अंदर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करनी थी, जबकि स्कूलों ने ऐसी कोई सूची नहीं मुहैया कराई। पत्र की गंभीरता को देखते हुए यह मामला प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के भेजा गया है।

फ्08 स्कूल ही कर रहे नियम का पालन

पटना डीईओ ने पत्र में लिखा है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम ख्0क्क् के तहत पटना जिले से क्म्ब्9 स्कूलों ने मान्यता को लेकर सरकार के पास आवेदन भेजा गया था। इसमें जिला स्तर पर तीन सदस्यीय प्राधिकृत समिति गठित कर फ्08 स्कूलों को मान्यता दी गई थी, जो आरटीआई का पालन कर रहे हैं।