PATNA: अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और रेल से यात्रा करने के दौरान रियायत चाहते हैं तो टिकट लेते समय आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। क्योंकि अब तक यह होता आया है कि टिकट तो बुजुर्गों के नाम पर ले लेते हैं लेकिन सफर कोई और कर रहा होता है। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है। जिसके तहत क् अप्रैल ख्0क्7 से सीनियर सिटीजन को टिकट कटाने के दौरान आक्षरण मांग पत्र के साथ आधार कार्ड अनिवार्य रूप से देना होगा। ये आदेश ऑनलाइन के साथ रेलवे काउंटरों से खरीदे जानेवाली टिकटों पर भी लागू होगा।

तीन महीने का मिलेगा छूट

हालांकि क् जनवरी से फ्क् मार्च ख्0क्7 तक आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देने पर भी टिकट मिल जाएगा। लेकिन क् अप्रैलसे बिना आधार कार्ड के सीनियर सिटीजन का टिकट नहीं मिलेगा।

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कोई भी कटा सकता हैं टिकट

बुजुर्गों के उम्र को ध्यान में रखते हुए उनका टिकट कोई भी सदस्य कटवा सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि आरक्षण मांगपत्र के साथ आधार कार्ड लगा होगा उसके बाद ही टिकट मिलेगा।

दिखा सकते हैंकोई भी डॉक्यूमेंट

सफर के दौरान सीनियर सिटीजन से टीटी डॉक्यूमेंट मांगता है तो उनको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस के अलावा जन्मतिथि अंकित कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं।

सीनियर सिटीजन को क् अप्रैल ख्0क्7 से टिकट लेते समय आरक्षण मांगपत्र के साथ आधार कार्ड का फोटो कॉपी देना होगा। वैसे यह नियम एक जनवरी से लागू है, लेकिन फ्क् मार्च ख्0क्7 तक छूट दी जाएगी।

- एके रजक, सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेलवे